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1 जनवरी से रद्दी हो जाएगा आपका PAN Card? 31 दिसंबर से पहले तुरंत करें ये काम!

Aadhaar PAN Link Status: 31 दिसंबर 2025 अंतिम तारीख, जानें क्या होगा असर

नई दिल्ली, 30 दिसंबर 2025: भारत के करोड़ों करदाताओं (Taxpayers) के लिए आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग (Income Tax Department) की चेतावनी के अनुसार, PAN-Aadhaar Link करने की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2025 है। यदि आपने कल तक यह अनिवार्य प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड 'निष्क्रिय' (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा।

1 जनवरी 2026 से क्या होगा नुकसान?

अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है:

  • बैंकिंग सेवाएं ठप: आप 50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
  • दोगुना टैक्स (TDS): निष्क्रिय पैन पर TDS और TCS दोगुनी दर से काटा जाएगा।
  • ITR फाइलिंग बंद: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही कोई पुराना रिफंड मिलेगा।
  • म्यूचुअल फंड और शेयर: डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड में निवेश पर रोक लग सकती है।
  • किन लोगों के लिए है यह डेडलाइन?

    CBDT (Central Board of Direct Taxes) के नवीनतम नोटिफिकेशन के अनुसार, यह विशेष समय सीमा उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने Aadhaar Enrolment ID के जरिए पैन बनवाया था। सामान्य नागरिकों के लिए डेडलाइन पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन अब 1,000 रुपये की लेट फीस के साथ लिंक करने का यह आखिरी अवसर है। यदि 31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं किया, तो पैन को दोबारा एक्टिव करने में 30 दिन तक का समय लग सकता है।

    Aadhaar PAN Link Status कैसे चेक करें? (Step-by-Step)

    अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:

  • वेबसाइट पर जाएं: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट `incometax.gov.in` पर जाएं।
  • Quick Links: होमपेज पर बाईं तरफ 'Link Aadhaar Status' विकल्प पर क्लिक करें।
  • विवरण भरें: अपना 10 अंकों का PAN नंबर और 12 अंकों का Aadhaar नंबर दर्ज करें।
  • स्टेटस देखें: 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
  • * अगर मैसेज आए "PAN is already linked to given Aadhaar", तो आप सुरक्षित हैं।

    * अगर नहीं, तो तुरंत 'Link Aadhaar' पर क्लिक करके 1,000 रुपये पेनाल्टी भरें और लिंक करें।

    लेट फीस का भुगतान कैसे करें?

    पैन-आधार लिंक करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'e-Pay Tax' विकल्प चुनना होगा। चालान संख्या ITNS 280 के तहत 'Other Receipts (500)' हेड में 1,000 रुपये का भुगतान करें। भुगतान के 4-5 दिनों बाद आप दोबारा लिंक रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समय कम है, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट का रसीद तुरंत जनरेट होने की संभावना है।

    विशेषज्ञ सलाह: आखिरी घंटों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है। इसलिए, 31 दिसंबर की रात का इंतजार न करें और आज ही अपना स्टेटस चेक करें।

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